फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Husband gets three years' imprisonment for abetting his wife's suicide

पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर पति को तीन वर्ष की कैद

Mon, 23 May 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 May 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
Husband gets three years' imprisonment for abetting his wife's suicide
मिर्जापुर। चील्ह थाना क्षेत्र के पुरजागिर में महिला की मौत मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने दोषसिद्ध पाते हुए महिला के पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने
विज्ञापन

आदिनाथ ने 11 जून 2019 को चील्ह थाने में तहरीर देकर बताया कि वह अपनी पुत्री संजू की शादी इंद्रजीत बिंद पुत्र कृपाशंकर बिंद से किया था। 11 जून 2019 की शाम को उसकी पुत्री के मरने की सूचना रिश्तेदार ने दिया। अपनी पुत्री के घर आया तो देखा कि वह मृत पड़ी है। उसकी नातिन ने बताया कि उसके पिता द्वारा मां को मारा-पीटा गया था। नाराज होकर मां ने घर में साड़ी से फंदा लगा दिया। चील्ह थाने में पहले आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद विवेचना में मिले साक्ष्य के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय में हत्या का सिद्ध नहीं हो सका। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ सिंह ने कहाकि आरोपी पति द्वारा अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। जिससे वह क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। मृतका दिव्यांग थी। उसके चार छोटे बच्चे थे। ऐसी दशा में दोषसिद्ध को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। बचाव पक्ष ने आरोपी के दिव्यांग होने की बात कहकर कम सजा दिए जाने की बात कही। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिव्यांग पत्नी के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दिव्यांग पति इंद्रजीत बिंद को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड ने देने पर एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed