फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Telangana Politics heats against Revanth Reddy; former minister Ravi files police complaint against KTR.

तेलंगाना: रेवंत रेड्डी पर टिप्पणी से गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री रवि ने केटीआर के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस शिकायत

Wed, 09 Sep 2026 06:13 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, तेलंगाना
एएनआई, तेलंगाना Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 09 Sep 2026 06:13 PM IST
सार

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ केटी रामा राव की कथित अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसे राजनीतिक आलोचना की सीमा से बाहर बताया। 

विज्ञापन
Telangana Politics heats  against Revanth Reddy; former minister Ravi files police complaint against KTR.
मल्लू रवि, कांग्रेस नेता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ केटीआर की कथित अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। रवि ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि, अपमानजनक और नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां करने के आरोप लगाया।
विज्ञापन


रवि ने क्या कहा? 
रवि ने टिप्पणी को बेहद अभद्र और अपमानजनक बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक आलोचना की स्वीकार्य सीमा से बाहर थी। रवि ने अपनी शिकायत में कहा, 'यह बयान किसी नीति, सरकारी फैसले या राजनीतिक कार्रवाई की महज आलोचना नहीं थी। यह मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा और सम्मान पर एक व्यक्तिगत और जानबूझकर किया गया अपमानजनक हमला था।' 
विज्ञापन


पूर्व मंत्री ने क्या मांग की? 
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई इस टिप्पणी से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा गिर सकती है। उन्हें अपमान और हंसी-मजाक का पात्र बनाया जा सकता है। रवि ने संबंधित सबूतों को सुरक्षित रखने और इकट्ठा करने की भी मांग की, क्योंकि यह कथित टिप्पणी टेलीविजन, समाचार पत्रों और डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस से क्या अनुरोध किया? 
उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि वे मानहानि से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित धारा 352 BNS के तहत, साथ ही अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू करें।


रवि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का भी जिक्र किया, जिसमें मानहानि के लिए मुकदमा चलाने से संबंधित धारा 222 शामिल है। कांग्रेस सांसद ने हैदराबाद पुलिस से आग्रह किया कि वे निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार तेज और सही कार्रवाई करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed