फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Dealer will not have to submit the document to the RTO office

डीलर को आरटीओ कार्यालय में नहीं जमा करना होगा पत्रावली

Wed, 11 Nov 2020 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2020 12:17 AM IST
विज्ञापन
Dealer will not have to submit the document to the RTO office
मिर्जापुर। वाहनों का पंजीकरण करने के लिए कागजातों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। डीलर कागजात की साफ्ट कॉपी जमा करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप संभागीय परिवहन कार्यालय के सभाकक्ष में 59 डीलरों के साथ बैठक में जानकारी दी गई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मूल प्रपत्र डीलर के पास ही सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी के साथ बैठक में बताया गया कि वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलर को वाहन संबंधित पत्रावली की डाटा फीडिंग करनी होगी। टैक्स फीस पेमेंट वाहन क्रय करने की तिथि के बाद डिजिटल साइन युक्त डाक्यूमेंट अपलोड करेंगे और भौतिक पत्रावली अपने यहां सुरक्षित रखनी होगी। आरटीओ कार्यालय में फाइल जमा करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। पंजीयन अधिकारी एआरटीओ द्वारा डिजिटल साइन किए गए डाक्यूमेंट के आधार पर पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. आरके विश्वकर्मा ने डीलर्स को बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित 25 सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कहा कि इन सेवाओं केे प्रचार-प्रसार के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठान में फ्लैक्स बोर्ड लगवाएं। लोगों को इस बारे में जागरूक करें। एआरटीओ रविकांत शुक्ला ने बताया कि कार्यालय में जन सामान्य का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। किसी भी वाहन स्वामी व लाइसेंस आवेदक को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वे आकर अपनी समस्या बताए। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ओपी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed