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इंस्पेक्टर समेत तीन पर लूट के केस का आदेश

Sat, 20 Aug 2016 12:28 AM IST
Updated Sat, 20 Aug 2016 12:28 AM IST
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Inspector, including three on the order of plunder case
police lathicharge on protester
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम प्रताप सिंह राणा ने आरपीएफ इंस्पेक्टर समेत तीन लोगाें पर अधिवक्ता के साथ मारपीट व लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही तीनों को 30 अगस्त तक न्यायालय में हाजिर होने को कहा है।  
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कटरा कोतवाली के चिनियहवां इनारा निवासी वादी नीतीश  गुप्ता ने न्यायालय में दिए गए परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि दस जून 2016 को पूर्वाहन 11 बजे वह टिकट बनवाने रेलवे स्टेशन जा रहे थे।
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एक होटल के पास बाइक सवार दो लोगों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उसकी पिटाई की और पर्स, मोबाइल छीन लिया। तभी आरोपियों ने मोबाइल, पर्स छीन लिया। उनको आरक्षण काउंटर पर ले जाकर वीडियो क्लिप बनाई और आरपीएफ थाने ले गए। वहां इंस्पेक्टर अर्जुन कौन्तेय के सामने पेश किया और बताया कि वे अधिवक्ता हैं। इस पर इंस्पेक्टर भड़क गए। उसकी पिटाई की।
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मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। छूटने के बाद उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने आरपीएफ इंस्पेक्टर अर्जुन कौन्तेय, दरोगा ओम प्रकाश चौटाला व आरक्षी सचिन शर्मा के खिलाफ कटरा कोतवाली पुलिस को मुकदमा लिखने को कहा।
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