फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Anticipatory bail application in the case of construction of church dismissed

Mirzapur News: चर्च के निर्माण के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

Wed, 13 Nov 2024 01:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Nov 2024 01:55 AM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail application in the case of construction of church dismissed
मिर्जापुर। अहरौरा थाने में अवैध तरीके से चर्च के निर्माण पर दर्ज मामले में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

अरुण कुमार तिवारी ने 11 नवंबर 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि दोपहर साढ़े 12 बजे चुनार रेंज के उप वन रेंजर विनीत तिवारी व अशोक कुमार यादव की तरफ से आरक्षित वन क्षेत्र जंगल महाल के सीमांकन के लिए सर्वे कराया जा रहा था। इस दौरान आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक चर्च का निर्माण दिखा। चर्च में विनोद कुमार व फूलचंद निवासी जंगल महाल धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे। उन पर वन अधिनियम के साथ ही अवैध तरीके से चर्च का निर्माण करने के आरोप में विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में वन विभाग की जमीन को अपना बताते हुए चर्च के लिए दान दिए जाने के मामले में विवेचना के दौरान अमृत लाल का नाम आया है। अमृत लाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed