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Mirzapur News: सीएमओ समेत छह को प्रतिकूल प्रविष्टि, जून का वेतन रोका

Thu, 22 Jun 2023 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jun 2023 12:47 AM IST
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Adverse entry to six including CMO, June salary withheld
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लंबित प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने पर मंडलायुक्त डॉ.मुथुकुमार स्वामी बी ने अपर आयुक्त प्रशासन को सीएमओ, डिप्टी सीएमओ सहित छह अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। साथ ही इन अधिकारियों का जून माह का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया गया। पेंशन अदालत में 39 मामले आए। इनमें से 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। पेंशन अदालत में मौजूद नहीं रहने पर मंडलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया।
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मंडलायुक्त ने मंडल के सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीन सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत होने पर उसके सभी लंबित मामलों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ तत्परता से करें। साथ ही अगले पेंशन अदालत में संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पत्रावली का परीक्षण कर तथा पेंशन संबंधी मामलों का नियमानुसार निस्तारण कर बैठक में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से संबंधित लंबित प्रकरणों में सुनवाई स्थल पर ही वित्त नियंत्रक, महानिदेशक परिवार कल्याण से बजट उपलब्ध कराने के लिए दूरभाष पर बात की। साथ ही वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय लखनऊ से दूरभाष पर वार्ता कर पुनरीक्षण प्राधिकार पत्र निर्गत कराया।
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मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से संबंधित लंबित प्रकरणों में निर्धारित समय में जरूरी कार्यवाही नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही अपर आयुक्त प्रशासन को सीएमओ डॉ.राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी सीएमओ डाॅ. मुकेश, जमालपुर पीएचसी के डाॅ. राजन एवं संबंधित लिपिक के अलावा वरिष्ठ सहायक दिलीप को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों व कर्मियों का जून माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
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मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक अजय श्रीवास्तव को भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने एवं तत्काल स्थानांतरित किए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार पेंशन अदालत में मौजूद नहीं रहने पर मंडलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया। पेंशन अदालत में अपर आयुक्त (प्रशासन) रमेश चन्द्र, अपर आयुक्त (न्यायिक) अभय कुमार पांडेय, पेंशन निदेशक के प्रतिनिधि धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी, अर्चना त्रिपाठी (प्रभारी संयोजक अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन), अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद एवं पेंशनर्स संघ के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।
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