फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Accused sentenced to 10 years in NDPS case

एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Sat, 02 Jul 2022 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 12:51 AM IST
विज्ञापन
Accused sentenced to 10 years in NDPS case
जीआरपी द्वारा नशीले पदार्थ के लिए गिरफ्तार आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा के साथ एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

जीआरपी उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश तिवारी 21 मई 2018 को रेनुकूट में त्रिवेणी एक्सप्रेस में चेकिंग कर रहे थे। ट्रेन प्रस्थान कर रेलवे स्टेशन चुनार पहुंची। चुनार में एसआई अश्वनी कुमार राय मिले। प्लेटफार्म नंबर पांच पर पानी की टंकी के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से नशीला पाउडर और चोरी की मोबाइल मिली। पुलिस ने आरोपी सुनील दीक्षित निवासी रेहला कला पलामू झारखंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक मनोरमा मिश्रा ने अदालत में गवाहों को परीक्षित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने आरोपी सुुनील दीक्षित को 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed