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Mirzapur News: दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की कारावास

Sat, 08 Mar 2025 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 01:00 AM IST
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10 years imprisonment to the accused of dowry death
मिर्जापुर। जिगना थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के बबुरा गांव निवासी देवेंद्र यादव ने चार अप्रैल 2017 को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन को दहेज के लिए ससुराल वालों ने मार डाला। जिगना पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाहों का बयान प्रस्तुत कर अधिक से अधिक सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह द्वारा दोषी अरविंद कुमार यादव निवासी बजटा थाना जिगना को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पांच मामलों में 10 पर लगा जुर्माना
मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थानों में पांच मामलों में 10 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। शहर कोतवाली में अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने दोषी बब्लू यादव निवासी रानीबाग को दो हजार का जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में अशोक कुमार निवासी रानीबाग तेलियागंज को 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कटरा कोतवाली में कॉपी राइट एक्ट के मुकदमे में दोषी राममोहन निवासी रोडवेज नई बस्ती व सोनू चावला उर्फ परमजीत सिंह निवासी जायसवाल गली को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिगना थाना पर मारपीट के मामले में सिविल जज अंजुम सैफी ने दोषी राजाराम निवासी बहुती मय चकचौरा थाना जिगना को 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। शहर कोतवाली में मारपीट, गाली-गलौज के मुकदमें में दोषी विपिन बिहारी उर्फ बंटी, विनय कुमार उर्फ संजू, संतोष देवी व रसिक बिहारी निवासी रमईपट्टी को दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया।
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