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पत्नी बेरोजगार पति को देगी गुजारा भत्ता, यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार न्यायालय ने दिए आदेश

Thu, 22 Oct 2020 12:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क,अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 22 Oct 2020 12:43 PM IST
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Wife will give her husband alimony after family court orders in Muzaffarnagar, UP
court order - फोटो : court order

हिंदू विवाह अधिनियम में महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की गई है, वहीं महिला उत्पीड़न से त्रस्त पति के हितों की भी रक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में परिवार न्यायालय ने मंगलवार को ऐसा ही आदेश पारित किया है, जिसमें पेंशन भोगी पत्नी अपने पति को गुजारा भत्ता अदा करेगी।

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अधिवक्ता बालेश कुमार तायल के अनुसार खतौली निवासी किशोरीलाल ने वर्ष 1990 में कानपुर निवासी मुन्नी देवी से विवाह किया था। मुन्नी देवी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। शादी के कुछ वर्षों बाद किशोरीलाल व मुन्नी देवी के बीच मनमुटाव हो गया।
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इसके बाद किशोरीलाल खतौली आकर रहने लगा। उसने वर्ष 2013 में भरण पोषण की मांग करते हुए मुन्नी देवी के विरुद्ध परिवार न्यायालय में याचिका दायर की। इसी बीच मुन्नी देवी सेवानिवृत्त हो गई, जिसे लगभग बारह हजार रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगे।
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बेरोजगार किशोरीलाल की याचिका परिवार न्यायालय नंबर- 2 तृप्ता चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन रही। न्यायालय ने किशोरीलाल की भरण पोषण की मांग याचिका स्वीकार कर ली और उसकी पत्नी मुन्नी देवी को दो हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता अपने पति को देने के आदेश दिए हैं। 

अन्य मामले में लुटेरे को तीन साल की सजा
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम चेतना त्यागी की कोर्ट ने पशु व्यापारियों से लूट के मामले में एक लुटेरे नौशाद निवासी कसेरवा को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी सीपी गौतम ने बताया कि तेवड़ा का पशु व्यापारी साजिद अपने साथियों के साथ 10 अक्तूबर 2014 को दभेडी पशु पैठ में जा रहा था। रतनपुरी थाना क्षेत्र में पांच बदमाशों ने उनसे दो लाख 12 हजार रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर लूट की नकदी बरामद करके जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है।

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