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Meerut News: चोरी के दो दाेषियों को 95 दिन का कारावास, जुर्माना भी लगाया

Thu, 13 Feb 2025 02:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2025 02:39 AM IST
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Two accused of theft were sentenced to 95 days imprisonment and also fined.
मवाना। बाइक चोरी और ट्यूबवेल से सामान चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना ने दो दोषियों को आर्थिक दंड व कारावास की सजा सुनाई है।
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पुलिस ने बताया कि सितंबर 2024 में बाइक चोरी के मामले में दर्ज रिपोर्ट में आरोपी साहिल उर्फ भूरा पुत्र हाशम निवासी आयशा वाली मस्जिद राजो वाला बाग मोहल्ला कल्याण सिंह और ट्यूबवेल से स्टार्टर एवं केबल चोरी के मामले में आरोपी मोनू पुत्र शरीफ निवासी मुबारिकपुर रोड मोहल्ला काबली गेट के खिलाफ न्यायालय में वाद चल रहा था। पुलिस ने मामले में पैरवी करते हुए न्यायालय में साक्ष्यों को पेश किया। जिनके आधार न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना ने आरोपी साहिल उर्फ भूरा को दोषी मानते हुए 95 दिन के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड व अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसी प्रकार आरोपी मोनू पुत्र शरीफ को न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना के न्यायालय द्वारा 95 दिन का कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड व अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बाइक चोरी के मामले में खैरात अली कोटला निवासी नौशाद अहमद ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जबकि ढिकौली निवासी राज सिंह ने ट्यूबवेल से स्टार्टर व केबल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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