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पदमुक्त की गई सभासद को हाईकोर्ट ने किया बहाल
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महिला सभासद बरखा जाटव वार्ड नंबर एक से । (स्त्रोत स्वयं) परीक्षितगढ।
- फोटो : Samvad
परीक्षितगढ़। नगर के वार्ड नंबर एक की महिला सभासद बरखा जाटव को अवैध कब्जा करने के मामले में राज्यपाल ने पदमुक्त कर दिया था। सभासद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सभासद को 56 दिन के लिए बहाल कर दिया है।
नगर निवासी मोहल्ला रामनगर दरवाजा निवासी निशांत त्यागी पुत्र मनोज कुमार ने वार्ड एक मोहल्ला होलीवाला निवासी सभासद बरखा जाटव पर अवैध कब्जा कर पद का दुरुपयोग करने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। डीएम ने सभासद की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी थी। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सभासद बरखा जाटव को 7 जून को पदमुक्त करने के आदेश दिए थे।
इसके खिलाफ सभासद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को 56 दिन के लिए सभासद को अपने पद पर बहाल कर दिया। वहीं हाईकोर्ट का बहाली का आदेश आने पर सभासद बरखा जाटव के समर्थकों ने मिठाई बांट कर खुशी जाहिर की।
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नगर निवासी मोहल्ला रामनगर दरवाजा निवासी निशांत त्यागी पुत्र मनोज कुमार ने वार्ड एक मोहल्ला होलीवाला निवासी सभासद बरखा जाटव पर अवैध कब्जा कर पद का दुरुपयोग करने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। डीएम ने सभासद की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी थी। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सभासद बरखा जाटव को 7 जून को पदमुक्त करने के आदेश दिए थे।
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इसके खिलाफ सभासद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को 56 दिन के लिए सभासद को अपने पद पर बहाल कर दिया। वहीं हाईकोर्ट का बहाली का आदेश आने पर सभासद बरखा जाटव के समर्थकों ने मिठाई बांट कर खुशी जाहिर की।
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