फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The court sentenced the accused to life imprisonment in Saharanpur

मासूम बच्ची को 86 दिन में मिला इंसाफ, अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Thu, 23 Jan 2020 02:57 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 23 Jan 2020 02:57 AM IST
विज्ञापन
The court sentenced the accused to life imprisonment in Saharanpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने दुष्कर्मी को मात्र 86 दिन में आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इसमें से 55 हजार की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ छेड़छाड़ मामला: पीड़िता ने कहा- ऐसे दरिंदों को नहीं जीने का हक, इन्हें मुठभेड़ में मार दो
विज्ञापन


थाना देवबंद के एक गांव की छह साल की बच्ची को 28 अक्तूबर 2019 को पड़ोस में रहने वाला सतीश एक घेर में ले गया और दुष्कर्म किया। घरवालों ने बच्ची को ढूंढा तो वह एक घेर में पड़ी मिली। मासूम की मां ने थाना देवबंद में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद छह नवंबर 2019 को विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि विवेचना के बाद छह नवंबर को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अपराध किए जाने की तारीख से मात्र 86 दिन में अदालती कार्रवाई पूर्ण कर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता ने आरोपी सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed