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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: अदालत ने छठे आरोपी पर तय किए आरोप, अब 30 अक्तूबर को होगी सुनवाई

Thu, 17 Oct 2019 11:09 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 17 Oct 2019 11:09 PM IST
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Shahnawaz murder case, The court has framed charges against accused Ravindra Kumar in Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पचौरी ने कवाल के शाहनवाज की हत्या के मामले में मृत गौरव के पिता रविंद्र कुमार पटवारी पर आरोप तय कर दिए हैं। हत्याकांड के पांच आरोपियों पर पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। 

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छह साल पहले जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन-गौरव और कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। इस घटना को लेकर ही मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था। एसआईसी ने शाहनवाज की हत्या की जांच में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी कि शाहनवाज की हत्या सचिन और गौरव ने की थी। दोनों की भी उसी दौरान हत्या कर दी गई थी। सलीम ने एसआईसी की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर मृतक गौरव के पिता रविंद्र कुमार पटवारी, प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र निवासी, मलिकपुरा को धारा 302 के तहत तलब किया था। पेश नहीं होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 
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वहीं दो जुलाई को जानसठ कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। छठे आरोपी रविंद्र की पुलिस ने कुर्की की थी। रविंद्र ने छह सितंबर को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत से रविंद्र को 27 सितंबर को जमानत मिल गई थी। अदालत ने रविंद्र पर हत्या के आरोप तय करते हुए सबूत के लिए 30 अक्तूबर की तारीख लगाई है। 26 अगस्त को जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत ने शाहनवाज हत्याकांड के अन्य पांच अभियुक्तों पर आरोप तय किए थे। अब सभी छह आरोपियों पर आरोप तय हो गए है।

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