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Meerut News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हस्तिनापुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई के आदेश

Sun, 19 Jan 2025 01:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jan 2025 01:33 AM IST
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Orders for action against former Nagar Panchayat president of Hastinapur in case of acquiring property disproportionate to income
मेरठ। हस्तिनापुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार पर चल रही विजिलेंस जांच में आरोप सही पाए जाने पर राज्यपाल के आदेश पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत ने जिले के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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पत्र में कहा गया कि 26 मई, 2023 को पूर्व हस्तिनापुर की नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार निवासी प्रभात नगर कॉलोनी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 2018 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले की विवेचना पूर्ण कर ली गई है। पत्र में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ की विवेचना में पाया गया कि आरोपी अरुण कुमार द्वारा 18 नवंबर 2006 से 23 नवंबर 2011 तक, 12 दिसंबर 2017 से 1 अगस्त 2021 के मध्य विभिन्न स्रोतों से कुल आय 34.14 लाख रुपये आय के साक्षेप उक्त अवधि में विभिन्न चल-अचल संपत्तियों के क्रय एवं पारिवारिक भरण पोषण पर कुल 50.54 लाख रुपये व्यय किए गए।
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अरुण कुमार ने व्यय के सापेक्ष 16.40 लाख रुपये जो कि कुल स्रोत से अर्जित की गई आय से 48.03 प्रतिशत अधिक है। जांच के मध्य आरोपी का व्यय उसकी आय के मुकाबले अधिक होना पाया गया। इसके बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।
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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजीत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त मामले में सभी सामग्री और साक्ष्य और परिस्थितियों की पूर्ण रूपरेखा एवं सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के बाद आरोपी अरुण कुमार पर सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की जाए।


शासन द्वारा नगर पंचायत कार्यालय पर एक पत्र भेजा गया है। पत्र के अवलोकन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। -राजीव कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर
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