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सहारनपुर: दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
Mon, 11 Jan 2021 09:48 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 11 Jan 2021 09:48 PM IST
सार
- अदालत ने सास और ससुर को दोषी नहीं माना
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी के मुताबिक देहात कोतवाली के गांव खेड़ा मस्तान की फरजाना की शादी वर्ष 2013 में कच्ची गढ़ी शामली निवासी आस मोहम्मद के साथ हुई थी। फरजाना के पिता राशिद के मुताबिक शादी के बाद पति सहित अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए फरजाना का उत्पीड़न करते थे। उससे मारपीट की जाती थी। नवंबर 2017 में ससुराल में ही उसकी मौत हो गई थी।
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इस मामले में राशिद की ओर से दहेज के लिए बेटी की हत्या के आरोप में फरजाना के पति आस मोहम्मद, उसके पिता वसीम और मां सायरा बानो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई।
अदालत ने आस मोहम्मद को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में वसीम और उसकी पत्नी सायरा बानो को दोषमुक्त कर दिया।
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