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Meerut News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास को सात साल की सजा

Mon, 22 Jun 2026 10:55 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Jun 2026 10:55 PM IST
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Husband sentenced to life imprisonment, mother-in-law to seven years in dowry death case.
वर्ष 2017 में गांव भैंसा में गला दबाकर की थी विवाहिता की हत्या
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर नजमा उर्फ छोटी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला जज अभय प्रताप सिंह ने दोषी पति नदीम और सास हदीशा को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। न्यायालय ने नदीम को उम्रकैद और हदीशा को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, गढ़मुक्तेश्वर निवासी फरियाद ने पांच मार्च 2017 को मवाना थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फरियाद का कहना था कि परिजनोें ने एक साल पहले उसकी बहन नजमा उर्फ छोटी का निकाह भैंसा गांव निवासी नदीम से किया था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही आरोपी उनकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपियों ने मांग पूरी न होने पर गला दबाकर नजमा की हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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आरोपियों के खिलाफ पांच जून 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने सोमवार को गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को कोर्ट ने आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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