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दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और देवर को आठ-आठ साल की सजा

Thu, 05 Aug 2021 01:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 01:57 AM IST
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Husband, mother-in-law and brother-in-law sentenced to eight years each in dowry death
दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और देवर को आठ-आठ साल की सजा
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मेरठ। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति, सास-ससुर और देवर को आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम धनेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया।
हापुड़ निवासी विजय पाल ने थाना भावनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी सरिता उर्फ पिंकी की शादी अरुण पाल निवासी गेसूपुर के साथ हुई थी।शादी के बाद दहेज में गाड़ी और पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पिंकी को घर से निकाल दिया। दोनों पक्षों की पंचायत हुई, जिसमें विवाहिता को ससुराल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद ही अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर विवाहिता की मौत की जानकारी दी। मायके पक्ष के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची।
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दहेज के लिए फांसी पर लटकाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम ने की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दहेज हत्या में पति अरुण पुत्र सुरेश पाल, ससुर सुरेश पाल पुत्र मोतीराम, सास शीला पत्नी सुरेश पाल, देवर मोहित पुत्र सुरेश पाल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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