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Meerut News: घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर तीन होटल संचालकों पर प्राथमिकी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। जम्बूद्वीप क्षेत्र में संचालित तीन भोजनालयों में घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद तीन होटल संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूर्ति निरीक्षक ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
हस्तिनापुर में होटल संचालकों द्वारा लगातार व्यावसायिक सिलिंडर के स्थान पर घरेलू सिलिंडर का उपयोग किया जा रहा था। थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आपूर्ति निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि 25 मई को जैन मंदिर जंबूद्वीप क्षेत्र में संचालित जैन भोजनालय एवं टी स्टॉल, ऋषभ जैन मारवाड़ी भोज और जैन मारवाड़ी भोज में घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता मिला। तीनों प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलिंडर रेगुलेटर के माध्यम से चूल्हों से जुड़े पाए गए। टीम ने तीनों सिलिंडर कब्जे में लेकर उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया।
जिलाधिकारी की अनुमति और संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय के आधार पर तीनों होटल संचालकों दीपक कुमार, पवन कुमार एवं गंगा शरण के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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हस्तिनापुर। जम्बूद्वीप क्षेत्र में संचालित तीन भोजनालयों में घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद तीन होटल संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूर्ति निरीक्षक ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
हस्तिनापुर में होटल संचालकों द्वारा लगातार व्यावसायिक सिलिंडर के स्थान पर घरेलू सिलिंडर का उपयोग किया जा रहा था। थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आपूर्ति निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि 25 मई को जैन मंदिर जंबूद्वीप क्षेत्र में संचालित जैन भोजनालय एवं टी स्टॉल, ऋषभ जैन मारवाड़ी भोज और जैन मारवाड़ी भोज में घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता मिला। तीनों प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलिंडर रेगुलेटर के माध्यम से चूल्हों से जुड़े पाए गए। टीम ने तीनों सिलिंडर कब्जे में लेकर उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया।
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जिलाधिकारी की अनुमति और संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय के आधार पर तीनों होटल संचालकों दीपक कुमार, पवन कुमार एवं गंगा शरण के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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