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Meerut News: वाहनों पर बकाया कर पर जुर्माने में मिलेगी छूट

Thu, 14 Nov 2024 03:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2024 03:27 AM IST
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Exemption in fine on outstanding tax on vehicles
मेरठ। एआरटीओ हिमेश तिवारी ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध बकाया कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माने पर छूट मिलेगी। इसके लिए विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। तीन महीने तक यह योजना लागू रहेगी। योजना http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।
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उन्होंने बताया कि योजना में जिन व्यावसायिक वाहन पर टैक्स बकाया है। वो बकाया टैक्स पर विलंब शुल्क पर लगने वाले जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो एआरटीओ (प्रशासन) के यहां आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एआरटीओ ने बताया कि पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के वाहनों पर दो सौ रुपये और भारी वाहनों की 500 रुपये निर्धारित की गई है।
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