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अदालत ने दो हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा, सात पहले किया था एक किशोर का कत्ल

Wed, 29 Jan 2020 02:10 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 29 Jan 2020 02:10 AM IST
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The court has sentenced two criminals to life imprisonment in murder case at Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

मुजफ्फरनगर जनपद में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में करीब सात साल पूर्व किशोर की अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में एडीजे-13 कोर्ट ने दो हत्यारों को उम्रकैद और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में बंद था।

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जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी चेतन उर्फ आदित्य (15) पुत्र बालेंद्र गत 17 फरवरी 2013 को घर से सब्जी लाने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटा। हरसंभव तलाश के बावजूद किशोर का सुराग नहीं लगा। इस पर परिजनों ने किशोर की गुमशुदगी की तहरीर थाने में दे दी थी। 20 फरवरी को लापता किशोर का शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला था। उसकी साइकिल भी पास ही में खड़ी मिली थी। किशोर की गला दबाकर हत्या की गई थी। पीड़ित परिजनों ने किशोर के अपहरण व हत्या के आरोप में गांव के ही अर्जुन पुत्र भामाशाह व अमित उर्फ बबलू पुत्र भोपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में अमित उर्फ बबलू जमानत पर आ गया था, जबकि अर्जुन घटना के बाद से ही जेल में है। 
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एडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 कोर्ट में न्यायाधीश ओमबीर सिंह के समक्ष चली, जिसमें अभियोजन की ओर से पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किए गए। 

एडीजीसी ने बताया कि पुख्ता सुबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों हत्यारोपियों को किशोर की हत्या का दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों हत्यारों को उम्रकैद के साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

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