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यूपी: चार दोषियों को उम्रकैद, रॉड से पीट- पीटकर की थी एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या

Tue, 24 Dec 2019 12:43 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 24 Dec 2019 12:43 AM IST
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The court has sentenced four criminals to life imprisonment in murder case at Saharanpur
चारों आरोपियों को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

यूपी के सहारनपुर जनपद में आठ साल पहले दो बच्चों सहित परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि 27 मई 2011 को कमल सहगल ने थाना जनकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि उनका परिवार न्यू भगत सिंह कॉलोनी में रहता था। उस दिन दोपहर साढ़े 12 बजे उनके पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी कि घर का ताला अंदर से बंद है। बाद में आला अफसरों के साथ पुलिस ने घर के ताले तोड़े, तो घर के मुखिया सराफ रमेश सहगल (60), उनके बड़े बेटे प्रदीप सहगल (40), बहू प्रीति सहगल (37), बच्चे प्रतीक सहगल (15) और प्रज्ज्वल सहगल (11) के खून से लथपथ शव पड़े थे। सभी को रॉड से पीट-पीटकर मारा गया था।
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इस चर्चित केस की जांच के बाद पुलिस ने 10 जून 2011 को जनता रोड गैस एजेंसी के पास से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें गांव चंदपुरा थाना तीतरो निवासी फात्ती उर्फ फतेह, गांव माजरा गागनौली, थाना रमाला, जिला बागपत निवासी नियाज उर्फ शेरा, गांव हुसैनपुर थाना गंगोह निवासी मेहरबान उर्फ ददिया और गांव हुसैनपुर निवासी इरशाद उर्फ फैंडा शामिल थे। 

पुलिस विवेचना के मुताबिक ये चारों छयमार गिरोह के सदस्य थे और लूट के इरादे से परिवार के पांच लोगों की हत्या इन्होंने की थी। इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू की गई। प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार दोपहर बाद अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या एक) सुरेश चंद भारती की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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