फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Badan Singh Baddo Meerut Case, Court sent to jail four accused including Bhanu Pratap Singh

मोस्टवांटेड बद्दो फरारी प्रकरण: भानू प्रताप समेत चार आरोपी रिमांड पर भेजे, अब खुलेंगे कई बड़े राज

Tue, 16 Apr 2019 01:34 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Tue, 16 Apr 2019 01:34 PM IST
विज्ञापन
Badan Singh Baddo Meerut Case, Court sent to jail four accused including Bhanu Pratap Singh
कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आरोपी रोहित और मिक्का फाइनेंसर सहित चार आरोपी - फोटो : अमर उजाला

मोस्ट वांटेड कुख्यात बदन सिंह बद्दो की फरारी के मामले में गिरफ्तार करन पब्लिक स्कूल के संचालक भानू प्रताप सिंह समेत चार आरोपियों को ब्रह्मपुरी पुलिस ने स्पेशल सीजेएम रामलाल की अदालत में सोमवार को पेश किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

विज्ञापन


बता दें कि 28 मार्च को बदन सिंह बद्दो फर्रुखाबाद पुलिस की कस्टडी से मुकुट महल होटल से फरार हो गया था। उसे फरार कराने में फर्रुखाबाद पुलिस के छह पुलिसकर्मियों समेत नौ लोग मौके से गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया था। जिसमें एक आरोपी जवाहरलाल पुलिस की कमजोर विवेचना के चलते जमानत पाकर फरार हो गया। जबकि आठ आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस की जांच में बद्दो को भगाने में करन पब्लिक स्कूल के संचालक भानू प्रताप सिंह, फाइनेंसर मिक्की, अरुण और राहुल को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि भानू प्रताप सिंह बद्दो को दिल्ली तक अपनी गाड़ी में छोड़ने गया था। इसकी जानकारी लगने के बावजूद भानू प्रताप ने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा। 
विज्ञापन

 
बढ़ी धाराओं में बना रिमांड 
बदन सिंह बद्दो की फरारी के मामले में मेरठ पुलिस की काफी किरकिरी हुई। पुलिस ने बद्दो को फरार करने वाले नौ लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। कमजोर धारा लगने के चलते सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना में धारा 222 और 225 की बढ़ोत्तरी की तो कोर्ट ने उनका न्यायिक रिमांड बनाया। बद्दो को उम्रकैद की सजा हो चुकी थी। इसको देखते उसकी गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है। उसे भगाने वालों पर मजबूत कार्रवाई हो। इसको देखते हुए पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित) बढ़ाए जाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। जिसमें जेल में बंद सभी आरोपियों का रिमांड बना है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


फर्जी आरसी और नंबर प्लेट मिली 
इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रघुराज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मिक्की फाइनेंसर, राहुल और अरुण की निशानदेही पर एक गाड़ी की फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बरामद हुई है। जिससे अंदेशा है कि बद्दो को भगाने में गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाई है। साक्ष्य छुपाने के लिए और जालसाजी के चलते ही यह धारा बढ़ाई गई है। जबकि स्कूल संचालक भानू प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं बदली बताई गई है, जिसके चलते बढ़ाई गई धारा भानू पर नहीं लगी।

नोट- इन खबरों के बारे अपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed