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22 अपराधियों पर गैंगस्टर लगाने के निर्देश
Updated Thu, 19 Apr 2018 02:47 AM IST
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मेरठ। डीएम अनिल ढींगरा नेे 22 अपराधियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन जेडी मिश्रा द्वारा सात फाइलों में इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट लगाने की सिफारिश भेजी गई थी। जिलाधिकारी ने प्रस्तुत पत्रावलियों का अवलोकन करने के उपरांत गैंगचार्ट का अनुमोदन करते हुए इन अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
हेल्पलाइन नंबर पर दें बाल विवाह की सूचना
मेरठ। बाल विवाह करना या कराना कानूनी अपराध है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए अधिनियम में कठोर कार्रवाई व आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस बाबत उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह का कोई भी मामला प्रकाश आता है तो आमजन आशा ज्योति महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100, वुमन हेल्पलाइन 1090 पर या नजदीकी थाने को तत्काल सूचित करें।
ओटीएस की अवधि बढ़ाई
मेरठ। जिला प्रबंधक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. उमेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निगम के माध्यम से ऋणों की वसूली हेतु ‘एक मुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) लागू की गयी है। जिसकी अवधि दिनांक 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे।
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हेल्पलाइन नंबर पर दें बाल विवाह की सूचना
मेरठ। बाल विवाह करना या कराना कानूनी अपराध है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए अधिनियम में कठोर कार्रवाई व आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस बाबत उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह का कोई भी मामला प्रकाश आता है तो आमजन आशा ज्योति महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100, वुमन हेल्पलाइन 1090 पर या नजदीकी थाने को तत्काल सूचित करें।
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ओटीएस की अवधि बढ़ाई
मेरठ। जिला प्रबंधक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. उमेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निगम के माध्यम से ऋणों की वसूली हेतु ‘एक मुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) लागू की गयी है। जिसकी अवधि दिनांक 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे।
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