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कोर्ट
Updated Thu, 31 Aug 2017 02:36 AM IST
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मेरठ। ट्रेन में उतरने-चढ़ने के दौरान यात्रियों की जेब साफ करने वाले दो आरोपियों को एडीजे-10 आदेश नैन ने 5-5 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष जीआरपी अशोक वर्मा ने 31 जनवरी 2015 को स्टेशन के ओवरब्रिज से वसीम पुत्र नईमुद्दीन उर्फ नईम निम्मो निवासी जाटव गली थाना लिसाड़ी गेट और नौशाद पुत्र यूनुस उर्फ दीवान जी निवासी श्यामनगर को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से चाकू, ब्लेड के टुकड़े और नगदी बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी वकील मुकेश कुमार ने सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए। जिस पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष जीआरपी अशोक वर्मा ने 31 जनवरी 2015 को स्टेशन के ओवरब्रिज से वसीम पुत्र नईमुद्दीन उर्फ नईम निम्मो निवासी जाटव गली थाना लिसाड़ी गेट और नौशाद पुत्र यूनुस उर्फ दीवान जी निवासी श्यामनगर को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से चाकू, ब्लेड के टुकड़े और नगदी बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी वकील मुकेश कुमार ने सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए। जिस पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
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