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तलाक देने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पीड़िता ने की मोदी सरकार की जमकर सराहना

Thu, 08 Aug 2019 08:18 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 08 Aug 2019 08:18 PM IST
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Case registered against husband in case of triple talaq gave to wife in Muzaffarnagar
तीन तलाक - फोटो : डेमो

मुजफ्फरनगर जनपद में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को कुवैत से ही व्हाट्सएप पर तलाक देने वाले युवक के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवक ने हाल ही में बीवी को तलाक देते हुए तलाकनामे के अरबी में अनुवाद किए हुए कागजात के साथ ही मौखिक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। कानून बनने के बाद जनपद में तीन तलाक का यह पहला मामला दर्ज हुआ है।

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सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बिहारी निवासी फिजा बतूल पुत्री रजी हैदर का निकाह 19 जुलाई 2017 को शहर के मोहल्ला कृष्णापुरी निवासी चांद मियां से हुआ था। विवाहिता का कहना है कि निकाह के एक माह बाद ही शौहर नौकरी करने कुवैत चला गया था। शौहर द्वारा कुवैत से ही फोन कर विवाहिता से अतिरिक्त दहेज में पांच लाख की मांग की गई थी।
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वहीं इससे तंग आकर विवाहिता ने 27 मई 2019 को शहर कोतवाली में तहरीर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर शौहर द्वारा तहरीर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इंकार करने पर नौ जून को चांद मियां ने कुवैत से ही फिजा के बहनोई शादाब हुसैन के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज कर उसे तलाक दे दिया था। गुरुवार को पीड़िता मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी अभिषेक यादव से मिली, जिन्होंने सिखेड़ा थाना पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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कानून बनने के बाद जनपद का पहला मामला दर्ज
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तीन तलाक को कानूनन अपराध बनाने संबंधी बिल लाए जाने के बाद जनपद में इस तरह का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि जांच के बाद आरोपी पति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

पीड़िता ने मोदी सरकार की सराहना की
केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक के विरोध में बिल बनाए जाने को लेकर तीन तलाक की शिकार हुई फिजा बतूल ने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना की। फिजा ने तीन तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं की जमकर आलोचना भी की।

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