अयोध्या फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा, ओमान में करता है नौकरी
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मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी निवासी युवक ने अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को दिए गए निर्णय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। चरथावल थाने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। फिलहाल आरोपी ओमान में रहकर नौकरी कर रहा है, जिसके पासपोर्ट के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।
अयोध्या प्रकरण में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला विराजमान को सौंपते हुए मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन अन्यत्र उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। चरथावल एसओ सूबे सिंह यादव ने बताया कि चरथावल की मदीना कॉलोनी निवासी बबलू खान पुत्र अनीस पठान नामक युवक ने अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से अयोध्या पर दिए गए इस फैसले के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे वर्ग विशेष के बीच वैमनस्यता उत्पन्न होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया। इस पर जिला मुख्यालय से पहुंची साइबर सेल की टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद देर रात चरथावल थाने में आरोपी बबलू खान के खिलाफ 135-ए, 505 व 67 आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। एसओ सूबे सिंह ने बताया कि मामले की जांच एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा साइबर सेल को दी गई है।
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अयोध्या फैसले को लेकर जिले में पहला मुकदमा
अयोध्या पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिले में यह पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इससे पहले शनिवार को दिए गए फैसले के बाद से अब तक सोशल मीडिया के साथ ही रोजमर्रा में भी किसी तरह की टीका-टिप्पणी किसी के द्वारा नहीं की गई थी। सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पहला मामला सामने आते ही पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई एक सबक मानी जा रही है, ताकि आगे भी कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सके।
ओमान में रहकर नौकरी कर रहा आरोपी
कस्बा चरथावल की मदीना कॉलोनी निवासी बबलू खान भारतीय पासपोर्ट पर फिलहाल ओमान में रहकर नौकरी कर रहा है। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि गाजियाबाद ऑफिस के माध्यम से आरोपी के पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में भारतीय दूतावास और ओमान शासन को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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