{"_id":"6aa42c2821723b83f30c45cf","slug":"allegation-of-encroachment-on-government-land-case-registered-against-two-individuals-meerut-news-c-44-1-smrt1055-113552-2026-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप, दो के खिलाफ रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप, दो के खिलाफ रिपोर्ट
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। बदरुद्दीननगर नानू गांव में सरकारी भूमि पर कथित कब्जा कर चहारदीवारी बनाने और सार्वजनिक रास्ते व नाली को अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग और नाली के रूप में दर्ज भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय लेखपाल पंकज कुमार चौधरी की तहरीर पर गांव जिंजोखर निवासी शैलेंद्र कुमार सांगवान और विपिन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तहरीर में बताया गया कि गांव में कुछ भूमि राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग और और नाली के रूप में दर्ज है। आरोप है कि दोनों लोगों ने स्कूल भवन के सामने चहारदीवारी का निर्माण कराकर सार्वजनिक रास्ते और नाली को अवरुद्ध कर दिया। इससे किसानों को आवागमन और सिंचाई में परेशानी होने की बात कही गई है। शिकायत के अनुसार मामले में उपजिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। अदालत ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि से कब्जा नहीं हटाने का आरोप लगाते हुए लेखपाल की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
सरधना। बदरुद्दीननगर नानू गांव में सरकारी भूमि पर कथित कब्जा कर चहारदीवारी बनाने और सार्वजनिक रास्ते व नाली को अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग और नाली के रूप में दर्ज भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय लेखपाल पंकज कुमार चौधरी की तहरीर पर गांव जिंजोखर निवासी शैलेंद्र कुमार सांगवान और विपिन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तहरीर में बताया गया कि गांव में कुछ भूमि राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग और और नाली के रूप में दर्ज है। आरोप है कि दोनों लोगों ने स्कूल भवन के सामने चहारदीवारी का निर्माण कराकर सार्वजनिक रास्ते और नाली को अवरुद्ध कर दिया। इससे किसानों को आवागमन और सिंचाई में परेशानी होने की बात कही गई है। शिकायत के अनुसार मामले में उपजिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। अदालत ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि से कब्जा नहीं हटाने का आरोप लगाते हुए लेखपाल की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन