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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
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मेरठ। अदालत ने वर्ष 2018 में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक दोषी सलमान को 20 वर्ष और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अपहरण में सहयोग करने वाले उसके साथी सूमोन को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है।
एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि सरूरपुर थाने पर 11 दिसंबर 2018 को एक गांव निवासी ग्रामीण ने नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि बपारसी निवासी सलमान और सूमोन उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गए। किशोरी के मिलने के बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 17 दिसंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
सरूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश कर गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या- 1 ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सलमान को 20 साल का कारावास व 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड तथा सूमोन को पांच वर्ष का कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि सरूरपुर थाने पर 11 दिसंबर 2018 को एक गांव निवासी ग्रामीण ने नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि बपारसी निवासी सलमान और सूमोन उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गए। किशोरी के मिलने के बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 17 दिसंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
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सरूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश कर गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या- 1 ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सलमान को 20 साल का कारावास व 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड तथा सूमोन को पांच वर्ष का कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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