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योगेश वर्मा....
Updated Sat, 07 Jul 2018 01:48 AM IST
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मेरठ। दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान मेरठ समेत अन्य जिलों में बवाल हुआ था। मेरठ जनपद में पुलिस ने बवाल का मुख्य आरोपी बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा को माना था। जिसमें योगेश वर्मा पर पेट्रोल पंप पर मारपीट, तोड़फोड़ व लूट करने के मामले में एक केस मेडिकल थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में योगेश वर्मा को जमानत मिल गई है।
पुलिस के मुताबिक तेजगढ़ी चौराहे के पास पेट्रोल पंप पर दो अप्रैल को सुबह 11:15 बजे बसपा नेता व पूर्व विधायक योगेश वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने तोड़फोड़ व लूट की थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, जिस पर लोगों ने उनके साथ मारपीट तक की थी। इस मामले की रिपोर्ट मेडिकल थाने में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी योगेश वर्मा को जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 मनजीत सिंह श्यौरान के न्यायालय में की गई। जहां पर योगेश वर्मा की तरफ से वकील संजीव गुर्जर पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद योगेश की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए इस मामले में जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि योगेश पर अन्य दूसरे मुकदमे और रासुका लगी हुई है।
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पुलिस के मुताबिक तेजगढ़ी चौराहे के पास पेट्रोल पंप पर दो अप्रैल को सुबह 11:15 बजे बसपा नेता व पूर्व विधायक योगेश वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने तोड़फोड़ व लूट की थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, जिस पर लोगों ने उनके साथ मारपीट तक की थी। इस मामले की रिपोर्ट मेडिकल थाने में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी योगेश वर्मा को जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 मनजीत सिंह श्यौरान के न्यायालय में की गई। जहां पर योगेश वर्मा की तरफ से वकील संजीव गुर्जर पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद योगेश की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए इस मामले में जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि योगेश पर अन्य दूसरे मुकदमे और रासुका लगी हुई है।
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