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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Will Abbas Ansari get relief in the case of violation of code of conduct or not decision on 16th october

Mau: आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी या नहीं? फैसला 16 को

Thu, 12 Oct 2023 08:32 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 12 Oct 2023 08:32 PM IST
सार

आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। मऊ जिले की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर फैसले के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की।

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Will Abbas Ansari get relief in the case of violation of code of conduct or not decision on 16th october
विधायक अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की।

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अभियोजन के अनुसार, एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला था। इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ जुट गई थी।
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पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में एसीजेएम ने आरोप से मुक्त किए जाने की की अर्जी पर सुनवाई के बाद निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की। बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

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गैंगेस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी

 गैंगस्टर एक्ट के मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। मामले में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। इसमें तत्कालीन निरीक्षक सुरेश चंद मिश्रा साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए। जिरह पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश चौरसिया ने मामले में 25 अक्तूबर की तिथि तय की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार, राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है। तत्कालीन निरीक्षक सुरेश चंद मिश्रा कोर्ट में उपस्थित हुए, उनकी जिरह पूरी हुई। 

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