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दो दोषियों को को तीन वर्ष की सजा

Wed, 13 Apr 2022 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Apr 2022 11:36 PM IST
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Two convicts sentenced to three years
मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट अभिनव कुमार मिश्रा ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज, छेड़छाड़ करने और रूपया चोरी करने के मामले में नामजद आफताब और इम्तियाज को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा को आरोपीगण ने दुकान हटाने की बात को लेकर 18 अक्तूबर 2007 को मारा पीटा तथा उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका 1265 रुपया छीन लिया । पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के पठान टोला मुहल्ला निवासी आफताब और इम्तियाज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्रनाथ राय व अखिलेश कुमार सिंह ने चार गवाह पेश किए। डीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उक्त सजा सुनाई।
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