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उच्च न्यायालय के आदेश पर आठ जून से खुलेगी कचहरी

Sat, 06 Jun 2020 10:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2020 10:21 PM IST
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The court will open from June 8 on the order of the High Court
मऊ। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आठ जून 20 से दीवानी कचहरी के सभी न्यायालय खोलने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान जून माह होने के चलते सिविल मामले नहीं देखे जाएंगे । केवल फौजदारी मामलों की सुनवाई होगी। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार शाही ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर आठ जून 20 से जिला जज ने दीवानी कचहरी के सभी न्यायालयों में कार्य संपादित किए जाने का आदेश दिया है।
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उन्होंने बताया कि जून माह में पूर्व से ही सिविल मामले की सुनवाई नहीं होती है । इसलिए 30 जून तक सिविल मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि न्यायालय खुलेगा, लेकिन किसी न्यायालय में कोई आरोपी आत्मसमर्पण नहीं कर पाएगा । केवल फौजदारी मामलों की सुनवाई प्रत्येक न्यायालय में होगी। इसमें नियमित और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के अलावा क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, धारा 156 तीन दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामलों की सुनवाई हो सकेगी। जिसमें लिखित बहस देना होगा।
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा पेटी अफेंसेज, एमवी एक्ट के मामले की सुनवाई होगी। साथ ही विद्युत अधिनियम के मामलों की सुनवाई होगी। जिसमें विद्युत मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगी हुई है और कोई आपत्ति नहीं है तो उन मामलों को भी देखा जाएगा। इसके अलावा अन्य मामले जिनकी सुनवाई अंतिम चरण में है। उसमें लिखित बहस दाखिल करने पर निस्तारण हो सकेगा। कहा कि कचहरी परिसर में बिना मास्क के कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइड लाईन का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।
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