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आज से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगे बाजार, दुकान
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मऊ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में लागू लाकडाउन के बाद एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकान,बाजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुुकान पूर्वाह्न सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन कोविड प्रोटोकाल के तहत खुलेंगी। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है।
जनपद में एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकान, बाजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पूूर्वाह्न सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे। प्रत्येक शनिवार व रविवार समस्त प्रष्ठिानों, बाजारों के लिए अनिवार्य रूप से साप्ताहिक बंदी रहेगी। समस्त राजकीय कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों, बैक, बीमा, औद्योगिक इकाइयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व खुले स्थानों में सामाजिक दूरी, मास्क सैनिटाइजर हेल्प डेेस्क अनिवार्य होगा।
कोरोना के अभियान से जुडे फ्रंटलाइन विभागो में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष कार्यालय कर्मियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोटेशन के अनुसार बुलाया जाएगा। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क व सामाजिक दूरी की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति ही सामाजिक दूरी, मास्क, हेल्प डेस्क की अनिवार्यता के साथ खुलेगी।
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रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर पूर्व की भांति सामाजिक दूरी, मास्क, स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्टिंग अनिवार्य होगा।पठन-पाठन के लिए स्कूल, कालेज पूर्णत: बंद रहेंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में बैठकर जलपान करने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी के लिए अनुमन्य होगा। उप्र परिवहन निगम की बसों में निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी, मास्क, थर्मल, स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन की अनिवार्यता होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के साथ हेलमेट, मास्क, फेस कवर की अनिवार्यता के साथ चलने की अनुमति होगी।
राजस्व न्यायालय व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलेंगे। किंतु सुनवाई इस प्रकार की जाए कि अंदर व बाहर अनावश्यक भीड़ न हो। शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। संबंधित इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर एपीडेमिक डीजीजी एक्ट 1897 एवं उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
शादी सामारोह व अन्य आयोजनों में शर्ते लागू:
मऊ। कोचिंग संस्थान सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे। शादी सामारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तो के अनुसार होगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन, सामारोह स्थल पर आंमत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा।
तीन पहिया आटो रिक्शे में अधिकतम दो यात्री:
मऊ। एक जून से लागू नियम के अनुसार तीन पहिया आटो रिक्शों चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चालित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
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जनपद में एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकान, बाजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पूूर्वाह्न सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे। प्रत्येक शनिवार व रविवार समस्त प्रष्ठिानों, बाजारों के लिए अनिवार्य रूप से साप्ताहिक बंदी रहेगी। समस्त राजकीय कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों, बैक, बीमा, औद्योगिक इकाइयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व खुले स्थानों में सामाजिक दूरी, मास्क सैनिटाइजर हेल्प डेेस्क अनिवार्य होगा।
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कोरोना के अभियान से जुडे फ्रंटलाइन विभागो में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष कार्यालय कर्मियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोटेशन के अनुसार बुलाया जाएगा। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क व सामाजिक दूरी की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति ही सामाजिक दूरी, मास्क, हेल्प डेस्क की अनिवार्यता के साथ खुलेगी।
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रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर पूर्व की भांति सामाजिक दूरी, मास्क, स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्टिंग अनिवार्य होगा।पठन-पाठन के लिए स्कूल, कालेज पूर्णत: बंद रहेंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में बैठकर जलपान करने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी के लिए अनुमन्य होगा। उप्र परिवहन निगम की बसों में निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी, मास्क, थर्मल, स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन की अनिवार्यता होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के साथ हेलमेट, मास्क, फेस कवर की अनिवार्यता के साथ चलने की अनुमति होगी।
राजस्व न्यायालय व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलेंगे। किंतु सुनवाई इस प्रकार की जाए कि अंदर व बाहर अनावश्यक भीड़ न हो। शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। संबंधित इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर एपीडेमिक डीजीजी एक्ट 1897 एवं उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
शादी सामारोह व अन्य आयोजनों में शर्ते लागू:
मऊ। कोचिंग संस्थान सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे। शादी सामारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तो के अनुसार होगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन, सामारोह स्थल पर आंमत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा।
तीन पहिया आटो रिक्शे में अधिकतम दो यात्री:
मऊ। एक जून से लागू नियम के अनुसार तीन पहिया आटो रिक्शों चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चालित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।