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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा

Sat, 22 Aug 2020 09:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2020 09:33 PM IST
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Notice attached for attachment of gangster act accused's house
मऊ । विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामअवतार प्रसाद ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद गैंगेस्टर एक्ट के मामले में नामजद आरोपी सऊद अब्बासी की संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश दिए जाने का अनुरोध किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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मामले के विवेचक शहर कोतवाल राम सिंह ने विशेष न्यायाधीश के कोर्ट मे अर्जी दी। अर्जी मे उल्लेख किया कि सरायलखंसी थाना मे दर्ज अपराध संख्या 520/20 धारा 3 (1) गैंगेस्टर एक्ट के मामले मे नामजद गाजीपुर जनपद के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हमीद नगर वार्ड नंबर 4 निवासी सऊद अब्बासी पुत्र स्वर्गीय गुफरान की संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 व 83 सीआरपीसी के तहत आदेश दिए जाने का अनुरोध किया। विवेचक ने अपनी अर्जी मे उल्लेख किया कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बच रहां है। तथा घर से अपना सामान हटा रहां है। जिससे उसकेे फरार होने की संभावना है। सुनवाई के बाद एडीजे ने आरोपी साऊद अब्बासी की संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। शुुुक्रवार को कोर्ट के आदेश के अनुपालन मे एसआई मनोज कुमार आरोपी के घर पहुंच कर स ऊद अब्बासी की तलाश किया। न मिलने पर मुनादी कराकर उसके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया।
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