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नगर पंचायत बोर्ड में दंड वसूलने को लेकर 13 सूत्रीय प्रस्ताव पास

Mon, 20 Jul 2020 09:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2020 09:36 PM IST
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meeting
मुहम्मदाबाद गोहना। नगर पंचायत में सोमवार को प्रभारी अध्यक्ष जवाइंट मजिस्ट्रेट अंकुर लाठर ने बोर्ड की बैठक की। बैठक में वार्ड सदस्यों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। बोर्ड बैठक में बाजार में जाने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत और रेलवे क्रासिंग पर लाइट लगाने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही विभिन्न नियमो को तोड़ने पर 13 तरह के जुर्माना वसूला जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। बोर्ड की बैठक में रेलवे क्रॉसिंग 13 सी पर लाइट लगाने हेतु प्रस्तावित किया गया तथा मेन बाजार की सड़क की मरम्मत हेतु निविदा करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त नाली पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द कार्यवाही करने की बात हुई। तदोपरांत उपजिलाधिकारी का सफ़ाई कर्मचारियों की ग़ैर हाजिरी पर कड़ा रुख़ रहा ।उन्होंने निर्देशित किया कि सफ़ाई कर्मी दोनो शिफ़्ट में मौजूद रह कर कार्य करें। बैठक में सरकारी स्थानों पर गंदगी फैलाने व कब्जा करने वाले लोगों से दंड वसूलने की भी बात कही गयी। साथ ही नाला/ नाली सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना 100 रुपये का जुर्माना, इसी जगह पर दुबारा गदंगी करते पाए जाने पर 500 सौ रुपये, जबकि मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर 500 सौं रुपये का जुर्माना का प्रावधन किया गया। वहीं मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर 300 रुपये तो शादी विवाह सफाई हेतु शुल्क 1 हजार रुपये का शुल्क वसूला किया जाएगा। वहीं चाट/फल, मिठाई दुकान आदि पर डस्टबिन ना होने पर 250 रुपये तो कूड़ा-कचरा जलाए जाने पर 1000 एवं पुनरावृति करने पर जुर्माना 2000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।वहीं सड़क किनारे अतिक्रमण पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना-मऊ द्वारा अनुबंधित संस्था होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क 60 रुपये प्रति माह तथा व्यवसायिक शुल्क 150 रुपये प्रति माह प्रति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेट 500 रुपये प्रति गेस्ट हाउस प्रति बुकिंग पर वसूल किया जाएगा। वहीं निकाय की सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा पाए जाने पर जुर्माना 500 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वसूल किया जाएगा।वहीं नगर के सावर्जनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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