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होम आईसोलेशन में रहने के लिए संक्रमितों को लेना होगा परमीशन

Sat, 29 Aug 2020 10:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 10:36 PM IST
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Infections have to be taken to stay in home isolation
मऊ। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ते देख शनिवार को जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आदेश जारी किया। इसके तहत कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना अनुमति घर में नहीं रह सकेंगे। इसके लिए संक्रमितों के परिवारीजन को एमओआईसी के साथ एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अनुमति न मिलने पर उन्हे उन्हें उपचार के लिए एल-1 जाना होगा। डीएम ने इस आदेश की प्रति जिले में संबंधित को प्रेषित किया।
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जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह आदेश जिले में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जारी किया गया है। क्योंकि होम आईसोलेशन में मरीजों के रहने पर एक तो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। दूसरे स्वास्थ्य विभाग की टीम कांट्रेक्ट ट्रेसिंग के लोगों का पता लगाने में लापरवाही बरत रही है। इसके चलते संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। इस आदेश से यह होगा, कि मरीजों की सुधि स्वास्थ्य विभाग लेगा। साथ ही संक्रमित होने वाले व्याक्तियों के कांट्रेक्ट की भी तलाश की जाएगी। ताकि भविष्य में और मरीज न मिले। डीएम के इस आदेश से हड़कंप मचा है। जबकि शासन से आदेश जारी था कि जिस संक्रमित के घर में दो शौचालय और मरीज के रहने के लिए अलग कमरा होगा, वो अपने घर में थर्मामीटर, आक्सीमीटर सहित अन्य दवाओं के साथ रह सकता है।
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