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Mau News: हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र सहित चार को पांच वर्ष की सजा

Thu, 10 Jul 2025 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 11:42 PM IST
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Four people including father and son sentenced to five years imprisonment for attempted murder
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक प्रीति सिंह ने हत्या के प्रयास, मारपीट व धमकी देने के मामले में पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को हत्या का प्रयास के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ ही 11-11 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला बाजार का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला बाजार निवासी सुरेश कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अमिला बाजार निवासी जयहिंद गुप्ता, सोनू उर्फ पवन, धीरज गुप्ता और खटिकटोला अमिला निवासी प्रकाश सोनकर को आरोपी बनाया।
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पीड़त का आरोप था कि 20 अक्टूबर 2012 आरोपियों ने धर्मशाला के पास उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे, मना करने पर पिस्टल व लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिससे वादी सुरेश व अवधेश घायल हो गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाहो को पेश किया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों के बाद प्रकाश सोनकर, जय हिंद गुप्ता, सोनू उर्फ पवन और धीरज गुप्ता को हत्या का प्रयास, मारपीट और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को उपरोक्त सजा सुनाया।
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