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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Former BJP MP sentenced to one month for violation of code of conduct Fined Rs 100, released on bail

Mau: भाजपा के पूर्व सांसद दोषी करार, एक महीने की सजा का एलान भी, फिर भी कैसे हुए रिहा ?

Tue, 17 Jan 2023 05:28 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 17 Jan 2023 05:28 PM IST
सार

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्दाबादगोहना सुरेश कुमार सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 20 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने बिना अनुमति के जूलूस निकाल कर शहीद चौक पर माल्यार्पण किया तथा नारेबाजी किए।

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Former BJP MP sentenced to one month for violation of code of conduct  Fined Rs 100, released on bail
अदालत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने 8 वर्ष पुराने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी घोसी लोक सभा के भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को सुनवाई के बाद मंगलवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें एक माह की सजा के साथ ही सौ रुपये अर्थदंड की सजा का निर्णय सुनाया। इस दौरान पूर्व सांसद की ओर से सत्र न्यायालय में अपील दाखिल करने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।

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अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्दाबादगोहना सुरेश कुमार सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 20 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने बिना अनुमति के जूलूस निकाल कर शहीद चौक पर माल्यार्पण किया तथा नारेबाजी किए। जिससे मौके पर काफी भीड एकत्र हो गई। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव ने कुल 6 गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एसीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को आचार संहिता का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें एक माह की सजा के साथी ही सौ रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।

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