Mau: भाजपा के पूर्व सांसद दोषी करार, एक महीने की सजा का एलान भी, फिर भी कैसे हुए रिहा ?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: किरन रौतेला
Updated Tue, 17 Jan 2023 05:28 PM IST
सार
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्दाबादगोहना सुरेश कुमार सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 20 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने बिना अनुमति के जूलूस निकाल कर शहीद चौक पर माल्यार्पण किया तथा नारेबाजी किए।
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अदालत
- फोटो : सोशल मीडिया