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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय को न्यायालयों तक सीमित नहीं रखता : साक्षी

Sun, 22 Feb 2026 11:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:14 PM IST
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District Legal Services Authority does not limit justice to courts: Sakshi
शिविर का शुभारंभ करते अधिकारी।  संवाद - फोटो : संवाद
मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में विधिक सहायता और सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
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प्राधिकरण की सचिव साक्षी सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायपालिका की एक ऐसी सशक्त इकाई है, जो न्याय को केवल न्यायालयों की दीवारों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है।
इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी चंद्रगुप्त, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश निरंजन चंद्र पांडेय, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने फीता काटकर किया। इस दौरान परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया।
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वक्ताओं ने कहा कि आज न्याय की अवधारणा परिपूर्ण हो रही है। न्यायिक अधिकारी केवल अदालतों में वैठकर न्याय देने तक सीमित नही रह गए हैं बल्कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। वैकल्पिक विवाद निस्तारण का प्रभावी मंच है। नालसा की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 उपलब्ध है, जिस पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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शिविर में एडीजे दीपनरायण तिवारी, एडीजे राजीव कुमार वत्स, सीजेएम डाॅ. केपी सिंह आदि शामिल थे।
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