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दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 04 Jul 2017 11:59 PM IST
Updated Tue, 04 Jul 2017 11:59 PM IST
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दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने घर जलाने और दुराचार के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा सरगुआ मेहदूपार गांव निवासी बनवारी यादव पुत्र स्व. विक्कन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपी ने चार मई 2013 को उसके घर में आग लगा दिया। आरोपी महेंद्र यादव पुत्र राजपत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादिनी का आरोप है कि आरोपी उसके घर में घुसकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल गिरा दिया तथा उसके ऊपर तेजाब भी फेंका और उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के पहसा बड़की गांव निवासी रमाशंकर यादव पुत्र बिहारी यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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