{"_id":"5c3380fbbdec2256f972c142","slug":"21546879227-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दंपती के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दंपती के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घोसी। घोसी कोतवाली क्षेत्र के सरबसपुर भटौली जैनापुर गांव निवासी अधिवक्ता उदयभान यादव की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को दंपति के विरुद्ध धोखाधड़ी करने एवं मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के सरबसपुर भटौली जैनापुर निवासी एवं पेशे से अधिवक्ता उदयभान यादव पुत्र मनीराम यादव के यहां घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवल गांव निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र रामकरन सिंह एवं उनकी पत्नी चानमती देवी आए और अपनी भूमि को प्रार्थी को बेचने के नाम पर 11 जनवरी 2017 को 62 हजार 800 रुपये लेकर गये। जिसमें गाटा संख्या 83 एवं 81 पर कब्जा कराते हुए 7 मंडा 32 कड़ी का विक्रय करने का लिखित करार किया। इसके बाद ग्रामीण बैंक के खाता से 18, 25 एव 27 जनवरी 2017 को एक लाख 40हजार रुपये,केनरा बैंक के खाता के चेक से 31 मई 2017, 27 जुलाई, 4 अगस्त, 12 अक्टूबर तक कुल एक लाख 20 हजार रुपये एवं यूबीआई मऊ से 8 नवंबर 2017 को 50 हजार रुपये यानी कुल 9 लाख 38 हजार रुपये लेकर 560 कड़ी भूमि भूपेंद्र सिंह ने बेचने की बात किया, परंतु न तो भूमि विक्रय किये और न ही पैसे वापस किए।
आरोप है कि इसके बाद एक जनवरी 2019 को मऊ से घर जाते समय पुरानी चीनी मिल के पास अधिवक्ता को रोक कर लातघूसों से मारने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने उदयभान यादव की तहरीर पर आरोपी भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी चानमती के पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
घोसी कोतवाली क्षेत्र के सरबसपुर भटौली जैनापुर निवासी एवं पेशे से अधिवक्ता उदयभान यादव पुत्र मनीराम यादव के यहां घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवल गांव निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र रामकरन सिंह एवं उनकी पत्नी चानमती देवी आए और अपनी भूमि को प्रार्थी को बेचने के नाम पर 11 जनवरी 2017 को 62 हजार 800 रुपये लेकर गये। जिसमें गाटा संख्या 83 एवं 81 पर कब्जा कराते हुए 7 मंडा 32 कड़ी का विक्रय करने का लिखित करार किया। इसके बाद ग्रामीण बैंक के खाता से 18, 25 एव 27 जनवरी 2017 को एक लाख 40हजार रुपये,केनरा बैंक के खाता के चेक से 31 मई 2017, 27 जुलाई, 4 अगस्त, 12 अक्टूबर तक कुल एक लाख 20 हजार रुपये एवं यूबीआई मऊ से 8 नवंबर 2017 को 50 हजार रुपये यानी कुल 9 लाख 38 हजार रुपये लेकर 560 कड़ी भूमि भूपेंद्र सिंह ने बेचने की बात किया, परंतु न तो भूमि विक्रय किये और न ही पैसे वापस किए।
विज्ञापन
आरोप है कि इसके बाद एक जनवरी 2019 को मऊ से घर जाते समय पुरानी चीनी मिल के पास अधिवक्ता को रोक कर लातघूसों से मारने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने उदयभान यादव की तहरीर पर आरोपी भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी चानमती के पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन