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नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन पर केस

Mon, 10 Sep 2018 11:53 PM IST
Updated Mon, 10 Sep 2018 11:53 PM IST
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नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन पर केस
कोतवालीे क्षेत्र के रसूलपुर के व्यक्ति की तहरीर एवं न्यायालय के आदेश पर घोसी कोतवाली पुलिस ने धोखाधडी करने के आरोप में तीन लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया।
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दर्ज मुकदमे के अनुसार घोसी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर निवासी अंगद प्रसाद ने आरोप लगाया कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के दादनपुर अहिरौली निवासी सुरेश कुमार पुत्र नंदू राजभर उससे अक्टूबर 2011में मिले। जहां उसकी बहु रीता देवी पत्नी संजय कुमार को पीपुल हेल्थवेल फेयर एसोसिएशन उ.प्र. के सुपरवाइजर पद पर कराने की बात कही। इसके बाद 15 जनवरी 2011 को सुरेश और दो अन्य लोग आए। जहां साथ में आये एक व्यक्ति ने अपना परिचय पीपुल हेल्थ वेल फेयर एसोसिएशन के प्रबंधक अशोक यादव एवं दूसरे ने प्रदेश अध्यक्ष रामविजय के रूप में दिया। जिसके बाद स्टैंप पर लिखापढ़ी करके उससे एक लाख रुपये ले लिया। इसके बाद 24 जनवरी 2012 को एक नियुक्ति पत्र फर्जी दे दिया । जिसपर अशोक कुमार एवं रामविजय के हस्ताक्षर एवं मुहर लगा था। जब उसकी बहु नौकरी ज्वाइन करने गई तो उसे अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तीनों का आरोपित करते हुए तहरीर दिया। जहां सोमवार को कोतवाली पुलिस ने धारा 419,420,406,352 एवं 504के तहत सुरेश , अशोक कुमार एवं रामविजय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कर रही है ।
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