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हत्या और दुष्कर्म के मामले में तीन की जमानत खारिज

Tue, 11 Jan 2022 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 10:33 PM IST
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Bail of three rejected in murder and rape case
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या, गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चुम्मानार गांव निवासी रामसमुझ राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कहना है कि उसका लड़का पिंटू राजभर कोतवाली घोसी क्षेत्र के नवापुरा अमिला स्थित रामलगन डिग्री कॉलेज के पास 25 जून को उसकी हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नथनपुर गांव निवासी आशुतोष ओझा पुत्र कुसुमाकर ओझा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजक के अनुसार वादिनी मुकदमा केवली देवी के पति मिलन राम की पुरानी रंजिश को लेकर 8 सितंबर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान मिलन राम की मृत्यु हो गई। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी कोतवाली क्षेत्र के सेमऊर परदहां गांव निवासी रवि पुत्र विनोद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद कर खारिज कर दिया। तीसरा मामला रामपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी 8 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता था । आरोप है कि पीड़िता ने जब आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी शादी करने से इनकार कर दिया। 15 अक्टूबर को उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे जान से मारने की धमकी दिया। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के सोहनरिया कसारा गांव निवासी परशुराम यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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