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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 10 May 2024 03:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 03:51 AM IST
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Bail applications of two in minor rape cases rejected
मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी ने पीड़ित के साथ 15 फरवरी 24 की रात 11 बजे घर में घुसकर छेड़छाड़, दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजाजहांपुर निवासी अजीत सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद जज ने खारिज कर दी। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित के पिता की ओर से दर्ज की गई तहरीर के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की सह आरोपी मंशा देवी के घर रखा। साजिश के आरोपी मधुबन के आदमपुर छावनी निवासी मंशा देवी पत्नी स्व. रामनिवास यादव ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसे सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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