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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी खारिज

Fri, 17 May 2024 01:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 01:30 AM IST
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Bail application rejected in minor rape case
मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भागने तथा उससे दुष्कर्म के मामले में आरोपी आदित्य राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को 10 मार्च को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। मामले मे आरोपी गाजीपुर जिले के युसूफपुर मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के डोडापुर गांव निवासी आदित्य राजभर उर्फ चंदन पुत्र जनार्दन राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाईके बाद खारिज कर दिया। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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