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कोर्ट में पेशीः सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा- आदेश के बाद भी बाद भी नहीं मिला टीवी, बाहर से भोजन मंगाने की सुविधा

Mon, 05 Jul 2021 05:09 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 05 Jul 2021 05:09 PM IST
सार

 मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।  इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि आदेश के बावजूद जेल में अभी टीवी उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही बाहर से भोजन मंगाने की सुविधा भी नहीं मिली।

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bahubali mla mukhtar ansari present in mau court for case of misuse of MLA funds said not get facility after order
बाहुबली मुख्तार अंसारी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को बांदा जेल से हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि आदेश के बावजूद जेल में अभी तक टीवी उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही बाहर से भोजन मंगाने की सुविधा भी नहीं मिली।  

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सीजेएम फर्रुख ईनाम सिद्दीकी ने विवेचक की ओर से दी गई अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना, साथ ही केस डायरी का अवलोकन किया। विवेचक की अर्जी को स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा को बढ़ाते हुए अगली पेशी के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की। मामला मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। 
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अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्त के शिकायती प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच किया। विजय कुमार का आरोप था गांव में विद्यालय बनवाने के नाम पर सदर विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया।

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इस मामले में विभागीय जांच में सामने आया कि विद्यालय का कुछ हिस्सा ग्राम समाज की भूमि पर बना है। इस मामले में तत्कालीन प्रधान बैजनाथ यादव, उनकी पत्नी, संजय सागर, आनंद यादव और विधायक मुख्तार अंसारी के विरुद्ध शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है।

सोमवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान मामले के विवेचक ने मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा को 14 दिनों के लिए बढाए जाने के लिए अर्जी दी।  जिस पर  सीजेएम ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाते हुए अगली पेशी के लिए 19  जुलाई की तिथि तय की। 
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