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Mau News: मुकदमे में सुलह नहीं करने पर आरोपी ने तमंचा दिखाकर दी धमकी, प्राथमिकी
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मऊ। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा वापस न लेने पर महिला और उसके परिवार को असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्रिंस कुमार और उसके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का आरोप है कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के काझा खुर्द निवासी प्रिंस कुमार के खिलाफ पूर्व में रानीपुर थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज थी।
इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। प्रिंस कुमार को बीते 9 अप्रैल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
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जेल से बाहर आने के तीसरे ही दिन उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से भाई को मेसेज भेजकर धमकी दी कि बहन को मुकदमे में सुलह करने के लिए समझा ले। 19 मई की शाम करीब छह बजे पति के साथ बाइक से दक्षिण टोला थाना के बरलाई मोड़ से रैनी होते हुए अपने घर लौट रही थी। बरलाई और बैजापुर के बीच रास्ते में प्रिंस कुमार और उसके अज्ञात भाई ने बाइक रोकवा ली। तमंचा दिखाकर धमकी दी कि अगली तारीख पर आकर सुलह नहीं की तो जान से मार देगा।
घटना की लिखित सूचना 20 मई को दक्षिण टोला थाना को दी गई। लेकिन पुलिस सीसीटीवी जांच के नाम पर दो सप्ताह तक टालमटोल करती रही और अंत में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। थानाध्यक्ष बसंतलाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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प्राथमिकी के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का आरोप है कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के काझा खुर्द निवासी प्रिंस कुमार के खिलाफ पूर्व में रानीपुर थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज थी।
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इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। प्रिंस कुमार को बीते 9 अप्रैल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
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जेल से बाहर आने के तीसरे ही दिन उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से भाई को मेसेज भेजकर धमकी दी कि बहन को मुकदमे में सुलह करने के लिए समझा ले। 19 मई की शाम करीब छह बजे पति के साथ बाइक से दक्षिण टोला थाना के बरलाई मोड़ से रैनी होते हुए अपने घर लौट रही थी। बरलाई और बैजापुर के बीच रास्ते में प्रिंस कुमार और उसके अज्ञात भाई ने बाइक रोकवा ली। तमंचा दिखाकर धमकी दी कि अगली तारीख पर आकर सुलह नहीं की तो जान से मार देगा।
घटना की लिखित सूचना 20 मई को दक्षिण टोला थाना को दी गई। लेकिन पुलिस सीसीटीवी जांच के नाम पर दो सप्ताह तक टालमटोल करती रही और अंत में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। थानाध्यक्ष बसंतलाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।