फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Accused's bail rejected in culpable homicide case

गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 23 Sep 2021 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 10:23 PM IST
विज्ञापन
Accused's bail rejected in culpable homicide case
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या के एक मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने ने बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार खुशामद पुर गांव निवासी हरेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव को 11 नवंबर 2019 को पुरानी रंजिश को लेकर जहरीला पदार्थ खिला दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में आरोपी खुशामद पुर गांव निवासी जयप्रकाश यादव पुत्र साधू यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed