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हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 29 Jul 2022 10:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 10:09 PM IST
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Accused's bail application rejected in murder case
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी मां गीता देवी हरपुर लोकई का पूरा बगली पिजड़ा में रहती थी। 26 मई को मुंह दबा कर उनकी हत्या कर दी गई तथा सामान लूट लिया गया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के लक्खूपुर मुसहरिया निवासी प्रदीप कहार पुत्र विजय मल्ल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। हत्या के मामले में आरोपी ने किया समर्पण हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपी सूरज गोस्वामी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया। सीजेएम फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया। सूरज गोस्वामी पुत्र लक्ष्मण गोस्वामी हलधरपुर थाना क्षेत्र के गडवा गांव का रहने वाला है।
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