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हत्या मामले में एक दोषी, सजा पर सुनवाई आज

Mon, 22 Mar 2021 11:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 22 Mar 2021 11:46 PM IST
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A convict in murder case, hearing on sentence today
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में नामजद आरोपी को सोमवार को सुनवाई के दौरान दोषी पाया। इसके बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 23 मार्च को होगी। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के कमालपुर पहाड़पुर गांव निवासिनी शैलेश देवी पत्नी राजेंद्र चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें तिलसवां गांव निवासी सूबेदार यादव पुत्र बालकरन यादव को आरोपी बनाया गया। वादिनी का आरोप लगाया था कि लग्गूपुर बाजार में 3 जुलाई 2020 की रात 8 बजे आरोपी ने उसके पति राजेंद्र चौहान सिर पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज व एडीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूबेदार यादव को हत्या और गाली देने का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सूबेदार यादव को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया।
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